मकर संक्रांति के दौरान हुए नाव हादसा मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्त के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है| साथ ही यह भी बताने को कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से खरीदी गई 25 नावें दुर्घटना के समय कहां थी| चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में दायर एक लोकहित याचिका पर सुनवाई की| इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि नाव दुर्घटना को लेकर दो अन्य मामले दायर किए गए हैं| इस मामले को भी उसी मामले के साथ सुनवाई के लिए रखा जाना चाहिए| कोर्ट ने दी गई जानकारी के बाद इस केस को अन्य केस के साथ रखने का आदेश दिया| साथ ही सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया|