कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है| कोर्ट ने कहा भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही विएना संधि पर सवाल नहीं उठाया है| कोर्ट ने भारत की दलील को मानते हुए कहा है कि कुलभूषण को कानूनी मदद मिलनी चाहिए|
इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत की अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मामले की पूरी सुनवाई होने तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता| कुलभूषण को पूरी कानूनी सहायता दी जानी चाहिए| इसके अलावा पाकिस्तान की उस दलील को भी ठुकरा दिया कि जासूसी मामले में दोषी पाया गया व्यक्ति विएना संधि के तहत नहीं आता| इस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत की तीनों अपील को मंजूर करते हुए पाकिस्तान को स्पष्ट निर्देश जारी किया है|
जस्टिस रॉनी अब्राहम ने इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला सुनाया| जासूसी और आतंकी मामलों में गिरफ्तार भी विएना संधि से बाहर नहीं है| अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को इस मामले को सुनने का हक है| कोर्ट ने कहा, जाधव की गिरफ्तारी एक विवादित मुद्दा है. इस मामले में सुनवाई के अधिकार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकता है.
उधर, फैसले से ठीक पहले पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले से इनकार कर दिया है| पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से चंद मिनटों पहले कहा, अंतर्राष्ट्रीय अदालत के पास कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है. ये पाकिस्तान की सुरक्षा का मामला है.