राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा हुई है। झारखंड में हजारीबाग की एक अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को यह सजा सुनाई है। 22 साल पुराने विधायक हत्या मामले में बिहार के बाहुबली नेता कहे जाने वाले प्रभुनाथ सिंह को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने यह सजा सुनाई। प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और दूसरे आरोपी रीतेश सिंह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल से अदालत के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को विस्फोटकों का इस्तेमाल करने व इसे पास रखने के लिए 10 साल सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई और उनपर 40,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 18 मई को अदालत ने प्रभुनाथ सिह, उनके भाई दीनानाथ सिंह व रीतेश सिंह को तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।
क्या है पूरा मामला :
1995 के विधानसभा चुनावों में प्रभुनाथ सिंह ने अशोक सिंह हराया था। प्रभुनाथ सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि अशोक सिंह का चुनाव के बाद 90 दिनों के भीतर सफाया हो जाएगा। अशोक सिंह की पटना में 1995 में उनके आधिकारिक निवास में बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी।अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने इस मामले में पटना में मामला दर्ज कराया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मामला पटना से 1997 में हजारीबाग स्थानांतरित कर दिया गया। आरोप 2008 में तय किए गए जिन्हें सजा सुनाई गई है, उनके परिवार के सदस्यों ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने की बात कही है।प्रभुनाथ सिंह 1995 में जनता दल में थे। बाद में वह जनता दल (युनाइटेड) में शामिल हो गए। वर्तमान में वह राजद में हैं। वह बिहार में महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहुबली नेता है।