राज्य की शराब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है| शराब कंपनियां अब 31 जुलाई तक अपना स्टॉक राज्य से हटा सकेंगी| सुप्रीम कोर्ट ने शराब के पुराने स्टॉक को राज्य से बाहर ले जाने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है| सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शराब कंपिनयों ने राहत की सांस ली है|बता दें कि सूबे में शराबबंदी के बाद शराब कंपनियों के बचे हुए स्टॉक को या तो खत्म कर दिया जाएगा या उसे राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा| इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई| शराब कंपनियों का कहना था कि उनके पास तकरीबन दो सौ करोड़ का स्टॉक बचा हुआ है| जिसको खपाने के लिए और वक्त की जरूरत है|
मालूम हो कि बिहार की शराब निर्माता कंपनियों ने अपना पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय देने को कहा था| इस सिलसिले में कंपनियों ने अदालत में याचिका दायर की थी| शराब कंपनियों की ओर से अमित सिब्बल द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस एल नागेश्वर राव और नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने 29 मई को सुनवाई करने का फैसला किया था| इससे पहले 31 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने शराब कंपनियों को पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए 31 मई तक का समय दिया था| इसके साथ ही उनसे शराबबंदी और पुराना स्टॉक खत्म करने को लेकर बिहार सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया था|