बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित बारह आरोपियों के खिलाफ साजिश करने का मुकदमा चलेगा| हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी| सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का आरोप तय किया है।
अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में आज लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के तहत आरोप तय किया है। सभी 12 आरोपियों के खिलाफ 120 बी के तहत आरोप तय गया है। विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए। सीबीआई कोर्ट में इस मामले में कल भी सुनवाई होगी। उधर बचाव पक्ष के वकील केके शर्मा ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाएंगे।
आडवाणी का इन्कार
बाबरी विध्वंस की साजिश के आरोपी लाल कृष्ण आडवाणी ने आरोप पत्र लेने से इन्कार कर दिया। उन्होंने आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पूर्व उप प्रधानमंत्री ने आरोपपत्र में कई कमियों का हवाला देकर हस्ताक्षर करने से मना किया। उनके इनकार करने के बाद अब आरोप पत्र की कमियों को ठीक किया जा रहा है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज करने के सीबीआई कोर्ट इन सभी पर आरोप तय करने की प्रक्रिया में लगी थी। सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इसके बाद आरोप तय करने की प्रक्रिया चली।
अयोध्या में बाबरी मस्जिद विधवंस मामले में आज लाल कृष्ण आडवाणी व डॉ. मुरली मनोहर जोशी सहित 12 आरोपियों को जमानत मिलने के बाद आरोप तय होने की प्रक्रिया चली। इस मामले में आरोपियों को बरी करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज करने के सीबीआई कोर्ट इन सभी पर आरोप तय करने की प्रक्रिया में लगी । सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया।
अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वंस की सुनवाई के बाद आज सीबीआई की विशेष अदालत ने पेशी पर आए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित 12 आरोपियों को जमानत दे दी। इन सभी को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आज बाबरी विध्वंस की सुनवाई के बाद सभी 12 आरोपियों को जमानत मिली। बाबरी मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत के सामने आज लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई बड़े नेता पेश हुए। यहां इन सभी जमानत मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को निजी मुचलके पर जमानत दे दी।