चारा घोटाले के एक मामले में पटना सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद और दूसरे आरोपियों की पेशी हुई| भागलपुर में 47 लाख रुपए की फर्जी निकासी के मामले में 44 लोगों पर चार्जशीट किया गया, जिसमें 15 मृत आरोपी और 29 लोगों पर ट्रायल चल रहा है| सीबीआई ने अब तक इस मामले में 34 गवाहों को पेश किया है| जानवरों की दवा घोटाले से संबंधित यह चारा घोटाले का मामला सीबीआई ने 1996 में दर्ज किया था|
एक दूसरे मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू को समन भेजकर आगामी 9 जून को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है| चारा घोटाला के RC-64A/96 केस में लालू के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी हाजिर होने का आदेश दिया गया है| मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी का है| जिसमें लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र सहित कई अन्य आरोपी हैं|
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए सीबीआई की याचिका मंजूर कर ली थी| अब उनके खिलाफ 900 करोड़ के चारा घोटाले का षड्यंत्र रचने का भी मामला चलेगा| इसी मामले में उनके खिलाफ तीन और मामले में ट्रायल पहले से चल रहा है| इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को इस घोटाले में षड्यंत्र रचने का आरोपी नहीं माना था|