नक्सली हिंसा,आतंकी घटनाओं और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों के आश्रितों को सरकार अब तीन लाख की जगह पांच लाख रुपए का मुआवजा देगी| इतना ही नहीं,इस तरह की घटनाओं में स्थायी रुप से पचास फीसदी विकलांग होने पर भी इतनी ही राशि का भुगतान किया जाएगा| केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने इस मामले में संकल्प जारी कर दिया है| अब 24 अगस्त,2016 के बाद इस तरह की हिंसा से प्रभावित लोगों को बढ़ी हुई दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा|
दरअसल पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गृह मंत्रालय की इस अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान कर दी गई| मुआवजा राशि का शत-प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा| अगर किसी परिवार में एक से अधिक लोगों की मौत होती है तो उनके आश्रितों को प्रति मृतक की दर से मुआवजा दिया जाएगा| लेकिन इस तरह की हिंसा फैलाने के आरोपियों को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा| मुआवजा न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि प्रभावित होने वाले विदेशी और एनआरआई को भी दिया जाएगा|