सप्रीम कोर्ट ने शराब कंपनियों को राहत देते हुए राज्य में पड़े शराब के स्टाॉक को सूबे से बाहर ले जाने की इजाजत दे दी है| कोर्ट ने कहा कि कच्चे माल को नष्ट किया जाएगा,जबकि स्टॉक में पड़े पुराने माल को बिहार से बाहर अन्य राज्यों में भेजा जा सकता है| इससे पहले बिहार के गोदामों में रखी 200 करोड़ की शराब के स्टॉक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरोध के बावजूद बिहार के गोदामों में रखी शराब निकालने के लिए शराब कंपनियों को 31 जुलाई तक का वक्त दे दिया है।
बिहार सरकार ने अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट ने कहा कि 31 गोदामों में करीब 2 करोड़ 80 लाख बोतलें रखी हैं, जिनमें से सिर्फ 10 लाख बोतलें ही निकाली गई हैं। इस शराब के स्टॉक की सुरक्षा के लिए सरकार का हर महीने एक करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। राज्य में शराब रखी होने की वजह से कानून-व्यवस्था के खराब होने की आशंका है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि जब शराब सरकार की सुरक्षा में है तो फिर ये बाहर कैसे बिकेगी। कोर्ट ने कंपनियों से कहा कि इसके बाद और वक्त नहीं मिलेगा. वहीं कंपनियों का कहना था कि कंपनियों ने शराब को दूसरे राज्यों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।