बेगूसराय: लगभग डेढ़ साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मस्जिद के इमाम को आठ साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इमाम पर नाबालिग लड़की को दो दिनों तक किशोरी को मस्जिद के ही एक कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। इस मामले में अदालत ने मस्जिद के इमाम मो काशिफ जया को दोषी पाते हुए आठ साल कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
क्या है पूरा मामला-
घटना के बारे में आपको बता दें कि मोहनपुर की रहने वाली 15 साल की एक किशोरी का अपहरण 21 अप्रैल 2015 को हुआ था। किशोरी को अगवा करने वाले इमाम ने मस्जिद के एक कमरे में उसे बंद कर दिया और दो दिनों तक उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने इस मामले में 164 के तहत न्यायालय के समक्ष बयान में बताया था कि गांव के मस्जिद का इमाम मोहम्मद काशिफ जया उसे लेकर भाग गया और मस्जिद के एक कमरे में बंद कर दो दिनों तक दुष्कर्म किया। नाबालिग पीड़िता के पिता ने बखरी थाने में घटना की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और गवाही के बाद इमाम को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई|