नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने जदयू के चुनाव चिह्न पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव गुट के दावे पर संज्ञान नहीं लिया है। आयोग के मुताबिक शरद यादव गुट द्वारा गत 25 अगस्त को पेश दावे में पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव को संज्ञान नहीं लेने का मुख्य आधार है। शरद यादव ने जदयू के अधिकांश पदाधिकारियों के समर्थन का दावा करते हुए पार्टी का चुनाव चिह्न उनके गुट को देने की आयोग से मांग की थी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले दूसरे गुट ने सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों सहित अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के समर्थन का शपथपत्र आयोग के समक्ष पेश करते हुए जदयू के चुनाव चिह्न पर अपना अधिकार जताया है।
आयोग के सूत्रों के अनुसार यादव गुट अभी भी अपने दावे को प्रभावी रूप से पेश करने के लिये पर्याप्त दस्तावेजों के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश करने के लिये स्वतंत्र है। इस बारे में यादव गुट से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण श्रीवास्तव ने आयोग के इस फैसले से अनभिज्ञता जतायी। श्रीवास्तव ने कहा कि आयोग से हमने पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा करते हुए यह पूछा था कि इसकी पुष्टि के लिये उन्हें क्या दस्तावेज पेश करने होंगे। आयोग इस बाबत जो भी दस्तावेजों की जरूरत बतायेगा उसे हम शीघ्र ही पेश कर देंगे।