चुनाव आयोग ने वर्ष 2014-15 वार्षिक आय की अॉडिट रिपोर्ट न देने पर राष्ट्रीय जनता दल(राजद) को नोटिस जारी किया है। साथ ही 20 दिनों के भीतर इसका जवाब देने को कहा है। आयोग ने कहा कि जवाब न मिलने पर पार्टी का चुनाव चिह्न रद्द किया जा सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि बार-बार कहने के बाद भी राजद ने अपना सालाना अॉडिट रिपोर्ट नहीं दिया है।
यह भी पढ़ें-मक्का मस्जिद धमाका: सबूतों के अभाव में सभी पांचो आरोपी बरी
नियमानुसार प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए हर साल 31 अक्तूबर तक पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। आयोग द्वारा पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नाम जारी नोटिस में कहा गया है कि राजद ने साल 2014-15 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट अब तक नहीं दी है। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्तूबर 2015 थी। इस आधार पर आयोग ने राजद प्रमुख को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा है कि क्यों न उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के पेराग्राफ 16ए के तहत कार्रवाई की जाये।
यह भी पढ़ें-विश्व कप: 2019 की ‘विराट’ चुनौती
गौरतलब है कि इसके उल्लंघन में आयोग किसी भी मान्यता प्राप्त दल की मान्यता को निलंबित करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी राजनीतिक दलों को तय समयसीमा के भीतर चुनाव आयोग को अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है।