नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुशक्रिलें बढ़ने वाली है| हाईकोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है| कोर्ट ने मामले में इनकम टैक्स जांच का रास्ता साफ कर दिया है| हालांकि खबर ये भी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं| दरअसल यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा।आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी। जिसने नैशनल हेरल्ड की पब्लिशर एसोसिएटिड जरनल लिमिटेड को टेकओवर किया।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने इस मामले में कोर्ट में एक मामला दायर किया था। उन्होंने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और अन्य ने मिलकर साजिश रची| जिसके बाद असोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपये देकर यंग इंडियन लिमटेड ने 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार ले लिया। स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड की पांच हज़ार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।