गया : चर्चित रोडरेज केस में गया की अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिए गए जद (यू) की निलंबित विधान पार्षद (एमएलसी) के बेटे रॉकी यादव सहित तीन लोगों को उम्रकैद और आरोपी को शरण देने के मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। गया व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने रॉकी, उसके भाई टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा बिंदी यादव को पांच वर्ष की सजा सुनाई।
रॉकी को आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपये, जबकि टेनी और राजेश को 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। इससे पहले 31 अगस्त को अदालत ने तीन आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि रॉकी यादव सत्तारूढ़ जनता दल (युनाइटेड) की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है।
यह है पूरा मामला…
दरअसल सात मई, 2016 को 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने दोस्तों के साथ अपनी कार से बोधगया से अपने गया स्थित घर आ रहा था। रास्ते में साइड नहीं देने से नाराज रॉकी ने ओवरटेक कर सचदेवा की कार रोक दी थी और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।