दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को मिली मौत की सजा

by TrendingNews Desk
आसाराम

बिहार के नालंदा जिले में जिला न्यायालय के पास्को स्पेशल न्यायधीश प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपित रोहन बिंद को जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपित पटना जिला के गौरीचक थाना के बरावां टोला के बेलदरिया गांव का निवासी है। आरोपी पर 22 सितंबर, 2014 को हिलसा थाने में दुष्कर्म के बाद तीन वर्षीय बच्ची की हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।

6 नवंबर, 2017 को न्यायाधीश ने आरोपित रोहन बिंद को दोषी करार दिया था और सजा पर फैसले की तिथि 25 नवंबर को निर्धारित की थी। सजा निर्धारण पर निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षों के बहसोपरांत फैसला सुरक्षित रखा था। आरोपित के अपराध पर काफी गहन विमर्श के बाद हत्या के अपराध के लिए फांसी की सजा, दुष्कर्म के लिए उम्रकैद और इसी प्रकार आईपीसी की धारा 201 के तहत सात वर्ष, पाेक्सो एक्ट के 4, 6 व 8 के तहत 10 वर्ष और पांच वर्षों की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को इन धाराओं के तहत दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।

यह भी पढ़ें-फर्जी ईमानदार मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की जुबान किसने सील दी: लालू
स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा के अनुसार आरोपित हिलसा थाने के बभनवरुई टोला गांव अपने ससुराल 21 सितंबर, 2014 की शाम साढ़े तीन बजे पहुंचा। ससुराल में ताला बंद होने पर पीड़िता की मां ने उसे अपने घर में बैठा कर आवभगत करते हुए पानी-नाश्ता दिया। तीन वर्षीया बच्ची भी वहीं थी, जिससे वह बात कर रहा था और बिस्कुट दिलाने के लिए उसे गोद में लेकर बाहर चला गया। शाम तक बच्ची को घर न पहुंचने पर खोजबीन परिवार वालों ने की। रास्ते में कुछ लोगों ने बताया कि रोहन बिंद गांव से उत्तर दिशा में बच्ची को लेकर गया है। काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शव पटवन के गड्ढे से बरामद किया गया। पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि कोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट हूं।