नई दिल्ली। स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 328 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके अलावा मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ 6 एफडीसी के उत्पादन, बिक्री या वितरण को भी प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रतिबंध के कारण 1.18 लाख करोड़ के दवा उद्योग को करीब 1,500 करोड़ की चपत लगेगी।
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इन दवाओं पर लगाया गया प्रतिबंध
जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें सिरदर्द समेत कई रोगों की दवाओं शामिल हैं। मसलन पिरामल की सेरीडॉन, मेक्लॉयड्स फार्मा की पेनडर्म प्लस क्रीम और एल्केम लैबोरेट्रीज।
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इससे पहले, केंद्र सरकार ने 2016 के मार्च में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत मानव उपयोग के उद्देश्य से 344 एफडीसी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद सरकार ने समान प्रावधानों के तहत 344 एफडीसी के अलावा 5 और एफडीसी को प्रतिबंधित कर दिया था।
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