नई दिल्ली। देशविरोधी नारेबाजी केस में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 10 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दिया। पटियाला हाऊस कोर्ट में दाखिल 1200 पन्नों की इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, राईए रसूल, बशीर भत, शेहला रशीद, अपराजिता राजा समेत कई लोगों के नाम है. अब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर मंगलवार को फैसला करेगा।
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Delhi: Police reaches Patiala House Court to file 1200-page chargesheet in 2016 JNU sedition case. pic.twitter.com/zN8H10Yr3J
— ANI (@ANI) January 14, 2019
इस मामले के तीन साल बाद दाखिल हुए इस चार्जशीट में कहा गया है कि जेएनयू में देश विरोधी नारे 7 कश्मीरी छात्रों ने लगाए थे। इसमें कहा गया है कि उमर खालिद इस सभी आरोपियों के संपर्क में था और उसे कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में भी बुलाया गया था। इन पर IPC की धारा 124A, 147, 149 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
चार्जशीट में कॉलम 12 में 36 आरोपियों का नाम है. इनमें छात्र संघ की नेता शेहला रशीद और सीपीआई सांसद डी राजा की बेटी अपराजिता राजा का भी नाम। कन्हैया कुमार के खिलाफ नारे लगाने का कोई सबूत नहीं है लेकिन उन पर नारे लगाने वालों का समर्थन करने का आरोप है।
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The chargesheet has been filed under IPC section 124A (sedition), 323 (voluntarily causing hurt), 465 (forgery), 471 (using as genuine, forged document), 143 (punishment for unlawful assembly), 149 (unlawful assembly with common object), 147(rioting), & 120B (criminal conspiracy) https://t.co/WFxRIb3Sk7
— ANI (@ANI) January 14, 2019
कन्हैया समेत अन्य छात्र नेताओं पर दिल्ली स्थित JNU परिसर में संसद हमले का दोषी अफजल गुरू को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप है। साथ ही इन पर कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने की धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने कहा था कि यह मामला काफी पेचीदा है और इसके लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कई राज्यों का दौरा कर जांच की है।