साल 2013 में सारण जिले के एक स्कूल में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ था| इस हादसे में विषाक्त मिड डे मील खाने के चलते 23 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी| कोर्ट ने इस मामले में धर्मसती गंडामन स्कूल की प्रिंसिपल मीना देवी को दोषी करार दिया था| मीना देवी को छपरा सिविल कोर्ट ने आईपीसी की धाराओं के तहत दोषी करार दिया था जबकि उनके पति को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था| अब आरोपी मीना देवी ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की है जिसकी सुनवााई के बाद चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने के के मंडली की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह से कराने का निर्देश दिया है|
उल्लेखनीय है कि करीब तीन साल पूर्व 16 जुलाई 2013 को मशरक प्रखंड के धर्मसती गंडामन स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 23 बच्चों की मौत हो गई थी|