नीतीश कुमार की सरकार को पटना हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है| कोर्ट ने नीतीश कुमार के घोषित सात निश्चयों में से दो निश्चयों नल-जल और नाली-गली योजनाओं के पंचायतों से अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है |हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दोनों आदेशों को रद्द करते हुए पंचायतों को इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का फिर से अधिकार दिया है।
बिहार मुखिया महासंघ व अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने पिछले जुलाई-अगस्त में 14वें वित्त आयोग द्वारा दी गयी धन राशि का 80 फीसदी धन इन दोनों योजनाओं पर खर्च करने का आदेश दिया था।
साथ ही राज्य सरकार ने वार्ड विकास समिति का भी गठन किया था जिन्हें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का जिम्मा दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य का मुखिया संघ कोर्ट जा पहुंचा था।