पटना के बेउर जेल में बंद ऑटोमोबाइल व्यवसायी निखिल के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है| दरअसल कोर्ट ने निखिल और उसके खिलाफ केस करने वाली लड़की के सुलहनामे की पीटिशन को स्वीकर कर लिया है| इस मामले में पीड़ित लड़की और निखिल ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें ये कहा गया था कि दोनों आपसी सहमति से शादी करना चाहते हैं| कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है अब इस फैसले के बाद निखिल और पीड़िता के बीच शादी का रास्ता साफ हो गया है| इस मंजूरी के बाद दोनों अब शादी कर सकेंगे और निखिल के भी जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा|
वहीं कोर्ट ने मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी के पिता और भाई को बेल दे दी है | दरअसल लोअर कोर्ट में निखिल की सुरभि से शादी करने और दोनों के समझौते का पिटीशन स्वीकार होने के आधार पर पिता कृष्ण बिहारी और भाई मनीष प्रियदर्शी को बेल मिली है| वहीं यह भी बताया जा रहा है कि निखिल और पीड़िता के शादी वाले आवेदन पर गुरुवार को कोई फैसला आ सकता है|