पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थय विभाग के प्रधान सचिव पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दरअसल मामला विभाग से रिटायर हुए कर्मचारियों को सेवानिवृति का लाभ नहीं देने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अदालत ने विभाग से स्पष्टीकरण भी मांगा था। लेकिन जवाब दाखिल नहीं करने पर पटना उच्च न्यायालय ने यह अर्थदंड विभाग के प्रधान सचिव पर लगाया है। न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने प्रत्यूष कुमार मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।