राज्य की शराब कंपनियां एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं| सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने स्टॉक में बची करोड़ों की शराब को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति मांगी है| हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार कर दिया| बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद कई कंपनियों के स्टॉक में करोड़ों की शराब रह गयी थीं| बताया जाता है कि करीब 200 करोड़ की शराब स्टॉक में बची हुई है| पहले शराब कंपनियां स्टॉक को खपाने के लिए पटना हाइकोर्ट से अनुमति मांगी थी| जब यहां बात नहीं बनी तो कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं|
सुप्रीम कोर्ट से शराब का स्टॉक खत्म करने के लिए कंपनियों को पहले 31 मार्च तक का समय दिया गया| फिर कंपनियों के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट में 29 मई को सुनवाई हुई| शराब कंपनियों की ओर से अमित सिब्बल द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस एल नागेश्वर राव और नवीन सिन्हा के खंडपीठ ने कंपनियों को और दो माह की मोहलत दी. स्टॉक को खत्म करने के लिए 31 जुलाई डेडलाइन निर्धारित कर दी है.