राज्य की शराब कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है| इन कंपनियों का कहना है कि सूबे के गोदामों में पड़े स्टॉक को निकालने के लिए उन्हें थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए| अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी| सुप्रीम कोर्ट में शराब कंपनियों ने कहा है कि राज्य में अभी करीब 200 करोड़ रुपए की शराब का स्टॉक बिहार के गोदामों में रखा हुआ है|
गौरतलब है कि 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक बिहार से शराब का सारा स्टॉक निकालने का आदेश दिया था। शराब कंपनियों की ओर से कहा गया कि उनके गोदामों में शराब का स्टॉक पड़ा है. कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वह ये स्टाक निकालने के लिए तीन महीने का वक्त दे।
वहीं बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने 30 मार्च को ही प्रस्ताव पास किया है कि 30 अप्रैल तक कंपनियां गोदाम से शराब निकाल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कंपनियों को दो महीने का वक्त देते हुए कहा कि 31 मई तक गोदाम से स्टॉक निकाल लिया जाए।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाश कालीन पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने इस मामले का उल्लेख किया। इस पर कोर्ट ने इसे 29 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।