सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर सुनाया यह फैसला

by Mahima Bhatnagar

नई दिल्ली। हमेशा लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि, आधार कार्ड कहां शेयर करें और कहां नहीं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, इसे हर किसी से शेयर करना जरूरी नहीं है।

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कहां नहीं जरूरी

  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि मोबाइल सिम के लिए कंपनी आपसे आधार नहीं मांग सकती।
  • बैंक भी अकाउंट खोलने के लिए आधार नंबर की मांग नहीं कर सकते हैं।
  • इसके साथ हीसुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि स्कूल ऐडमिशन के वक्त बच्चे का आधार नंबर नहीं मांग सकते।
  • सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं के लिए भी आधार जरूरी नहीं। बता दें कि इससे पहले इसके लिए आधार मांगा जा रहा था।
  • सीबीएसई, बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों से आधार की मांग नहीं की जा सकती है।
  • 14 साल से कम के बच्चों के पास आधार नहीं होने पर उसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली जरूरी सेवाओं से वंचित नही किया जा सकता है।
  • टेलिकॉम कंपनियां, ई-कॉमर्स फर्म, प्राइवेट बैंक और अन्य इस तरह के संस्थान आधार की मांग नहीं कर सकते हैं।

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कहां जरूरी

  • पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा
  • आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार नंबर जरूरी होगा।
  • सरकार की लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा।